कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका, प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो तुरंत हटाने का आदेश
पटना। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दर्शाने वाले एक एआई वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर आधारित एआई वीडियो बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी के समक्ष सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का अपमान करने वाले वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया। मालूम हो कि 10 सितंबर को, बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई-आधारित चित्रण दिखाया गया है। इस विवादास्पद वीडियो में, दिवंगत हीराबेन मोदी का किरदार अपने बेटे नरेंद्र मोदी को राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए डांटता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा ने इस वीडियो का कड़ा विरोध करते हुए इसे मोदी की मां का अपमान बताया है। भाजपा ने वीडियो के खिलाफ पटना हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि यह वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करता है, बल्कि एक मृत महिला की छवि का भी हनन करता है। दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर 13 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। प्राथमिकी में वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ की छवि धूमिल करने वाला बताया गया है।
- कांग्रेस ने किया बचाव
कांग्रेस पार्टी ने वीडियो पर अपना बचाव किया है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, इस वीडियो में किसी का अपमान नहीं किया जा रहा है। माँ केवल अपने बेटे को राजधर्म की शिक्षा दे रही हैं, अगर प्रधानमंत्री को यह आपत्तिजनक लगता है, तो यह उनकी समस्या है।

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