MP में सरकारी आवास को लेकर बड़ा फैसला, 3 पूर्व मंत्रियों से खाली कराया जाएगा बंगला
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी आवासों के अवैध कब्जे और नियमविरुद्ध आवंटन पर गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के तीन पूर्व मंत्रियों—प्रभु राम चौधरी, अरविंद सिंह भदौरिया और मीना सिंह को अपने सरकारी बंगले खाली करने के लिए अंतिम निष्कासन नोटिस थमाया गया है। गृह विभाग के आदेशानुसार, निर्धारित अवधि के पश्चात भी बंगलों में टिके रहने की स्थिति में इन नेताओं से पेनल्टी के साथ बाजार दर पर किराया भी वसूला जाएगा।
नरोत्तम मिश्रा को 2028 तक पुनर्गठित आवंटन, अन्य पर सख्ती
जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में इन पूर्व मंत्रियों को बेदखली के औपचारिक पत्र प्रेषित किए गए थे। दूसरी ओर, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 2028 तक के लिए नए सिरे से शासकीय आवास आबंटित कर दिया गया है। अन्य पूर्व मंत्रियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के मामलों में शासन स्तर पर सख्त बेदखली और वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
दिवंगत नेताओं के परिजनों व पूर्व विधायकों को भी पूर्व में मिले नोटिस
राजधानी भोपाल में मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आरक्षित बंगलों को खाली कराने के लिए पूर्व में भी अभियान चलाया गया था। भाजपा के दिवंगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिजनों तथा पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को भी समय सीमा के भीतर आवास खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे।
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रामपाल सिंह: वर्ष 2023 के चुनाव में पराजय के बावजूद लिंक रोड-1 स्थित सी-15 बंगले पर बने हुए थे, जिन्हें दिसंबर में नोटिस दिया गया था।
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प्रभात झा का परिवार: जुलाई 2024 में उनके देहांत के उपरांत 74 बंगला क्षेत्र स्थित बी-टाइप आवास खाली कराने हेतु जनवरी 2026 में नोटिस प्रेषित किया गया था।
पात्रता खत्म होने के बाद 30 गुना तक पेनल्टी किराए का प्रावधान
प्रशासनिक नियमों के अनुसार, बी और सी श्रेणी के बंगले केवल कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए आरक्षित होते हैं, जबकि विधायकों के लिए डी श्रेणी के आवास निर्धारित हैं। विधि विभाग के स्पष्ट निर्देशों के तहत:
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शुरुआती 3 महीने: सामान्य लाइसेंस शुल्क लागू रहता है।
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अगले 3 महीने: सामान्य दर से 10 गुना अधिक दंडात्मक किराया।
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6 महीने से अधिक: बाजार दर के आधार पर 30 गुना तक पेनल्टी किराया वसूलने का कानूनी प्रावधान है।

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