शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?

होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती रद्द, हाई कोर्ट ने नए विज्ञापन के दिए निर्देश
पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे सीएम डॉ. मोहन, बोले- ममता अब दीदी नहीं, 'अप्पी' हो गई हैं
शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री Lakhma समेत 59 लोगों की पेशी
उज्जैन की केमिकल कंपनी में 30 कर्मचारियों का कान खराब, हियरिंग मशीन लगी
शाह की मौजूदगी में शुभेंदु का नामांकन, ममता पर बरसे गृह मंत्री; भवानीपुर में TMC-BJP भिड़ंत
जबलपुर-बैतूल से सीधे इंदौर जाने के लिए नया फोरलेन बायपास मंजूर
विदेश का सोना और 3 करोड़ कैश नक्सलियों के पास कैसे पहुंचा? जांच शुरू